बीकानेर में 10 अप्रैल तक चलेगा ‘नो डीएल-नो ड्राईव’अभियान, नाबालिक द्वारा व बिना लाईसेंस के वाहन चलाने पर 10 हजार जुर्माना
बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर संभाग मुख्यालय पर शनिवार से 'नो डीएल-नो ड्राईव' अभियान चलाकर कार्यवाही की जाएगी। यह अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा। सड़क दुर्घटनाओं में कमी एवं सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि की क्षति को कम करने के लिए एसपी तेजस्विनी गौतम के निर्देशानुसार जिले के सभी थानों एवं यातायात शाखा द्वारा जिला परिवहन अधिकारी के साथ बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चालक एवं नाबालिक वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जाएगी। अभियान में जिन वाहन चालकों के पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं होगा व नाबालिक बच्चों/विद्यार्थियों द्वारा बिना लाईसेंस के वाहन चलाने पर अभिभावक/वाहन मालिक के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन चलाने पर एमवी एक्ट के तहत ड्राईवर के 5 हजार रुपए जुर्माना व वाहन स्वामी द्वारा बिना ड्राईविंग लाईसेंस वाले व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देने पर एमवीएक्ट के तहत वाहन स्वामी/अभिभावक पर 5 हजार रुपए जुर्माना अर्थात् कुल 10 हजार रुपए जुर्माना होगा। अभियान की मॉनिटरिंग जिले के एएसपी, वृत्ताधिकारीगण द्वारा की जाएगी। बीकानेर पुलिस ने वाहन चालकों व वाहन स्वामी/अभिभावकों से अपील की है कि बिना ड्राईविंग लाईसेंस के वाहन न चलाएं न ही वाहन चलाने की अनुमति दें। उधर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर पुलिस मुख्यालय से एसपी ट्रेफिक देवेंद्र बिश्नोई, एसपी तेजस्विनी गौतम, एएसपी सिटी हरिशंकर, डीटीओ भारती नैथानी, मौ. अकील उस्ता एईएन पीडबल्यूडी व सुनील सिंह सीकर हाईवे लिमिटेड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग आयोजित कर कार्ययोजना बनायी गयी।